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कैबिनेट बैठक में गौ पालन योजना का दायरा बढाने, हाई कोर्ट परिसर निर्माण सहित लिए ये निर्णय


Sangam Today News/- 
देहरादून/- उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धोनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी है। 
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
 ,1-बैठक में नैनीताल जनपद के हल्द्वानी अंतर्गत लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि (फारस्ट लैंड) से आवश्यकता अनुसार लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर(High CourT Campus) कके निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के सबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
2- बैठक मेंराज्य सेक्टर(State Sector) की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना से जोड़ने का निर्णय लिया। गया। अब लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट ₹ 40 हजार से बढ़ाकर₹ 60 हजार कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इससे प्रथम वर्ष में लगभग 2128 पशुपालकों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार तथा पलायन रोकने में सहायता मिलेगी।
3- कैबिनेट ने मजदूरी संहिता वर्ष 2019 के तहत उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली वर्ष 2026 लागू करने का निर्णय लियाा है। जिससे न्यूनतम मजदूरी, ओवर टाइम (OVer Time) का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान तथा समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।
4- कैबिनेट बैठक में समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC and SC) के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आवास, भोजन तथा सर्वांगीण विकास की सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
5- बैठक में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की संरचना में संशोधन किया गया।है। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण तथा स्थानीय समुदायों के बेहतर समन्वय को मजबूत किया जाएगा।
6- बैठक में केद्र सरकार(भारत सरकार) द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया, जिससे राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन बनी रहेगी।
7- बैठक में त्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, हल्द्वानी गोलापार के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के साथ आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों की स्वीकृति दी गई। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।
8- कैबिनेट बैठक में यूएस नगर जनपद के दिनेशपुर एवं शक्ति फार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर उसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया ।
9- बैठक में सर्वोच्च न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में संशोधन कर कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे तथा उनकी जगह मानसिक अक्षमता संबंधी न्यायालय द्वारा घोषित प्रावधान को शामिल किया जायेगा। 
10- कैबिनेट बैठक में ्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण हेतु भारत सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया।
11- बैठक में उत्तराखण्ड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 लागू करते हुए स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आयोग की चयन प्रणाली के अनुरूप होगी।
12- कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश (UP) एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी।
13-बैठक में कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों का गठन, हड़ताल एवं तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया तथा श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गयॉ हैं।