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दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को धामी सरकार की सौगात, मिलेगा बोनस



Sangam Today News/- 
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस देने की स्वीकृति प्रदान की है।
वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के साथ ही निर्धारित वेतनमान तक के समूह ‘ख’ के अराजपत्रित कर्मचारियों को भी इस बोनस का लाभ मिलेगा। पात्र कर्मचारियों के लिए अधिकतम मासिक वेतन की गणना सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। इसके आधार पर उन्हें अधिकतम करीब 6,908 रुपये का बोनस मिल सकता है।सरकार ने इस दायरे में कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शामिल किया है।दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी बोनस का प्रावधान किया गया है। छह दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन और पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में कम से कम 206 दिन काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इनके लिए अधिकतम बोनस राशि करीब 1,184 रुपये निर्धारित की गई है।

कौन होगा बोनस का पात्र?

शासनादेश के मुताबिक, कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत होना और उस तारीख तक कम से कम छह महीने की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी करना जरूरी है। छह महीने से एक वर्ष तक की सेवा वाले कर्मचारियों को नियमानुसार आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।

वहीं, स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बोनस मिलेगा। इसका भुगतान संबंधित संस्थाएं अपने संसाधनों से करेंगी।




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