Sangam Today News/-
उत्तराखंड: प्रदेश में अब खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ताजगी और उपयोग की अवधि की जानकारी ग्राहकों को आसानी से मिल सकेगी। 26 अक्टूबर 2026 से राज्यभर में दुकानदारों के लिए खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, दुकानदारों को मिठाइयों की ट्रे और काउंटर पर निर्माण तिथि तथा एक्सपायरी डेट की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
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