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उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ के टिकट पर नहीं वसूला जाएगा SGST, सरकार ने भेजे निर्देश



Sangam Today News/- 
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को प्रोत्साहित करने के लिए सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से संबंधित SGST की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग तथा उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की ओर से राज्य कर विभाग को पत्र भेजा गया है।
पत्र के अनुसार, राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के माध्यम से फिल्म ‘#हनुमानअंश’ के संदर्भ में दी जाने वाली सेवा पर राज्य के भीतर भुगतान किए जाने वाले SGST की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है।
टिकट पर देना होगा स्पष्ट उल्लेख
निर्देशों के मुताबिक संबंधित अवधि में मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों द्वारा नियमित रूप से SGST और CGST का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, दर्शकों को जारी किए जाने वाले बिक्री बिल में SGST की राशि ग्राहक से वसूल नहीं की जाएगी।
इसके अलावा फिल्म के लिए जारी टिकटों पर “SGST not Collected by the Order of Government of Uttarakhand” यानी उत्तराखंड सरकार के आदेश के तहत SGST वसूल नहीं किया गया है—का उल्लेख सुनिश्चित करने को कहा गया है।
दर्शकों से SGST वसूला तो नहीं मिलेगी प्रतिपूर्ति
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघर ने बिक्री बिल में दर्शाई गई SGST की राशि ग्राहक से वसूल कर ली, तो इस योजना के तहत संबंधित सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स को SGST की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।